कोरोना कहर के बढ़ते ही इन राज्यों में लागू किए गए नए नियम, जानें विस्तार से...

कोरोना कहर के बढ़ते ही इन राज्यों में लागू किए गए नए नियम, जानें विस्तार से...

सेहतराग टीम

कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लगातार कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। मामले बढ़ने के पीछे की वजह ठंड और प्रदूषण को माना जा रहा है। मामलों के बढ़ने के साथ कहीं धारा 144 तो कहीं रात का कर्फ्यू लगाने के साथ कड़े नियमों को लागू किया जा रहा है। जैसे कि दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्‍क नहीं लगाने पर अब 500 नहीं 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ऐसे ही कुछ नियम कुछ राज्यों में लगाए गए हैं। आइए हम कुछ राज्यों जानते हैं।

पढ़ें- मौतों के मामले में दिल्ली शीर्ष पर, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले, देखें राज्यवार आंकड़े

मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्षेत्र के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने को कहा। मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि बीएमसी के अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले स्कूल 23 नवंबर से स्‍कूल खुलने वाले थे, अब नहीं खुलेंगे। 7 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने अगले सप्ताह से कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। पुणे शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल ने बताया कि पुणे नगर निगम ने 13 दिसंबर तक स्कूलों को फिर से खोलने का अपना फैसला स्थगित कर दिया है।

दिल्‍ली

हाल ही में राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इसका प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फेस कवर न पहनने के लिए जुर्माने को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले जुर्माने की राशि 500 रुपये थी। इसके अलावा   वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में शादी समारोहों में केवल 50 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी। इससे पहले दो सौ लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति थी। इसके अलावा शारीरिक दूरी के नियम और क्‍वारंटीन के नियम का नहीं पालन करने और सार्वजनिक स्‍थान पर थूकने पर दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस नियम का नहीं पहनने वालों को मास्क वितरित करें।

गुजरात

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में शुक्रवार, 20 नवंबर से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। 23 नवंबर तक कर्फ्यू  रात नौ बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस पूर्णकालिक कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानों को खुला रहने दिया जाएगा। शनिवार से राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगली घोषणा तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। गुजरात सरकार ने गुजरात में स्कूलों और कॉलेजों के फिर से खोलने को भी स्थगित करने का फैसला किया, जिन्हें पहले 23 नवंबर से फिर से खोलने का प्रस्ताव था।

इसे भी पढ़ें-

सबसे पहले किसे देंगे कोरोना वैक्‍सीन? डॉ. हर्षवर्धन ने दी यह जानकारी

Disclaimer: sehatraag.com पर दी गई हर जानकारी सिर्फ पाठकों के ज्ञानवर्धन के लिए है। किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के इलाज के लिए कृपया अपने डॉक्टर की सलाह पर ही भरोसा करें। sehatraag.com पर प्रकाशित किसी आलेख के अाधार पर अपना इलाज खुद करने पर किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की ही होगी।